एकीकृत बाल संरक्षण योजना एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु एवं देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को चिकित्सकी पोषण व्यवसाय प्रशिक्षण एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवारों को अनुपूरक सहायता के रूप में धनराशि प्रदान किया जाना है जिससे बच्चों के जीवन स्तर के गुणवत्ता में सुधार हो सके और बालक का सर्वोत्तम सुनिश्चित किया जा सके परिवार तथा पारिवारिक वातावरण विकास के सर्वाधिक होता है तब बच्चे के पुनर्वास और समाज में एकीकरण के परिवार एवं समुदाय आधारित विकेट में स्पॉन्सरशिप का प्रावधान रखा गया है
आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसे बच्चे जिसके माता-पिता दोनों या उसके माता-पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000 रुपये प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा । ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाये ।
निवारक श्रेणी में जैविक परिवार में निवासरत बालकों को परिवार में रहने शिक्षा पोषण और स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ₹4000 प्रतिमा की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे बेघर बाल श्रम बाल विवाह पलायन इत्यादि के लिए मजबूर न हो
माता-पिता द्वारा परित्यक्ता बच्चे जो विस्तारित परिवार की देखरेख में रहते हैं ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता जेल में हूं और ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अच्छा में आप बच्चों की देख रेख करने में आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ हैं ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित है वाले बच्चे जैसे बेघर प्राकृतिक आपदा के शिकार बाल श्रम बाल विवाह के शिकार अवध मानव परिवहन किए गए बच्चे एचआईवी एड्स प्रभावित बच्चे गुमशुदा या भागे हुए बच्चे बाल भेजो क्या सड़क पर परिवार करने वाले बच्चे यह सभी योजना के हितग्राही बच्चे इन सभी श्रेणी के बच्चे ₹4000 प्रतिमान आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पत्र के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए परिवार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 72000 प्रति वर्ष और अन्य क्षेत्रों के लिए 96000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसका संचालन समिति के आदेश में नाम निर्देशित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है की जाती है अधिक जानकारी एवं आवेदन प्राप्त करने के लिए संबंधित जिले की संपर्क किया जा सकता है
-: आवश्यक दस्तावेज :-
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चा एवं मां का जॉइंट खाता
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का) सव बच्च्चा बचा का)
- स्कुल आईडी कार्ड / प्राचार्य से लिखा कर
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
तहसील में और जिले में कलेक्टर ऑफिस मे फॉर्म मिलता है। इसकी सूचना विद्यालय के सभी छात्र-छात्रओं को दे।
Bal aashirwad yojna nhi mil raha hai abhi tak kab milega
विभाग से सम्पर्क करो